Summary
सुप्रीम कोर्ट दल-बदल कानून से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दायर किया है। यह याचिका कानून की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 को चुनौती देती है, जो विधायकों और सांसदों को विलय के दावे पर अयोग्यता से बचने की छूट देता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा कि इस कानून के लिए सिस्टम बनाना संसद का काम है।