Summary
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि महिला को मायके जाने के लिए पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसे सास-ससुर की देखभाल के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शादी बराबरी का रिश्ता है। कोर्ट ने तुमकरु फैमिली कोर्ट के 9 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश को भी बरकरार रखा।