Summary
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में केवल एक शादी की अनुमति होगी, और कैबिनेट ने मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता-2026 को मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित UCC में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, बिना रजिस्ट्रेशन रहने पर शिकायत और सजा का प्रावधान है, और शादीशुदा व्यक्ति के लिव-इन में रहने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है।