Summary
वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर MDR लगाने के अमेरिकी दबाव के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि इससे नकद लेनदेन बढ़ने की उम्मीद नहीं है। 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट UPI भुगतान पर 0.4% MDR लगेगा, जो व्यापारियों से लिया जाएगा, ग्राहकों से नहीं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला कुल UPI लेनदेन का केवल 4% प्रभावित करेगा और ग्राहकों पर शुल्क न पड़े, इसकी निगरानी की जाएगी।