Summary
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल 14 साल की बच्ची को परेशान करने और उसके घर में तोड़फोड़ के आरोपों को गंभीरता से लिया है. CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को बच्ची की FIR पर कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, साथ ही दिल्ली और यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है.