Summary
एक ITAT के फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि यदि नियोक्ता TDS काटता है लेकिन जमा नहीं करता है, तो वेतनभोगी कर्मचारियों से दो बार कर नहीं वसूला जा सकता है। यह निर्णय करदाताओं की सुरक्षा को मजबूत करता है और आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले TDS रिकॉर्ड सत्यापित करने की याद दिलाता है।