Summary
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मृत केंद्रीय कर्मचारी की दो पत्नियों के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें पहली पत्नी को फैमिली पेंशन का आधा हिस्सा और दूसरी पत्नी को ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कर्मचारी ने दूसरी पत्नी को नॉमिनी बनाया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए दोनों पत्नियों के आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।