Summary
बिहार में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर अब गुंडा एक्ट के तहत एक साल तक की जेल या राज्य से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस नए कानून के तहत DM और SP को सोशल मीडिया यूजर्स पर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है, जिससे सरकार की आलोचना को नियंत्रित करने की आशंका जताई जा रही है।