Summary
शाह आलम हाई कोर्ट ने एक मलेशियाई किशोर को स्कूल के साथी की हत्या के आरोप से पागलपन के आधार पर बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने आदेश दिया है कि लड़के को उपचार के लिए पेराक के हॉस्पिटल बहागिया उलु किंटा में रखा जाए, जिसकी अवधि सेलांगोर के सुल्तान द्वारा अनुमोदित की जाएगी।